Himachal Pradesh Shagun Yojana Online Offline Form Kaise Bhare Hindi

07 August, 2023

Himachal Pradesh Shagun Yojana 2022: Shagun Yojana:

इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 01 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया हैं। इस योजना में वह लड़कियां जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है और जिनका परिवार विवाह करने में सक्षम नहीं हैं उन परिवारों को लड़की की शादी करनें पर 31000 रूपये की अनुदान राशि हिमाचल सरकार देती है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या के माता-पिता के द्वारा एवं बेसहारा होने की स्थिति में कन्या द्वारा स्वंय बाल परियोजना अधिकारी, प्रभारी नारी सेवा सदन, या बालिका आश्रम में अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जा सकता है। आवेदन करने के बाद अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेंगा।

इस योजना का आवेदन विवाह के दो महीने पहले या विवाह के छः महीने के भीतर भी किया जा सकता है। आवेदन की राशि आवेदक के सीधे बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जायेंगी। इस योजना का लाभ कन्या को तब भी मिल सकता है अगर कन्या का विवाह हिमाचल प्रदेश के बाहर हो रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए वर की उम्र 21 वर्ष और वधू की उम्र 18 वर्ष (अब यह 21 वर्ष होने जा रही है) से अधिक होनी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना 2022 के लाभ 

  • इस योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • राज्य सरकार अनुदान के रूप में 31000 रूपये प्रदान करती है।
  • इस योजना का संचालन 1 अप्रैल 2021 से संपूर्ण राज्य में शुरू किया जा चूका है।
  • कन्या के माता-पिता या अभिभावक इस योजना का अन्तर्गत आवेदन कर सकते है।
  • यदि कन्या के माता-पिता नहीं है तो कन्या स्वंय भी इस योजना में आवेदन कर सकती है।
  • आवेदन करने के बाद अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेंगा।
  • इस योजना का लाभ विवाह से दो महीने पहले और विवाह के छः महीने के भीतर उठा सकते है।
  • इस योजना की राशि कन्या के सीधे बैंक में ट्रांसफर की जायेंगी वह भी डाइरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से की जाएगी।
  • यदि कन्या हिमाचल प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य में विवाह करती है तो भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।


हिमाचल प्रदेश शगुन योजना लाभ कौन कौन ले सकते है ?

यदि आप भी हिमाचल प्रदेश राज्य के निवासी है और इस योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे है तो नीचे दी गई पात्रता की अवश्य जाँच करे:

  • आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष (नए कानून के हिसाब से यह उम्र अब
  • 21 वर्ष हो सकती है) या उससे अधिक होनी चाहिए और वर की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • कन्या का नाम ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
  • विधवा महिला भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।


HP Shagun Yojana Apply Online Documents

  • आवेदिका का आधार कार्ड   
  • आयु प्रमाण पत्र    निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड   
  • मोबाईल नंबर   
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साईज फोटो   
  • शादी की प्रस्‍तावित तिथि सबंधी कागजात  
  • विवाह प्रमाण पत्र (पहले विवाह हो जाने पर)


HP Shagun Yojana Online कैसे form भरें ?

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए हिमाचल ऑनलाइन सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट  पर जाना होंगा।
  • इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • होमपेज पर जाकर आपको “सिटीजन लॉगइन” पर क्लिक करना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने “न्यू रजिस्ट्रेशन New Registration” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस विकल्प पर आपको इस आवेदन में पूछी गयी सभी जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरना होंगा जैसेः- आवेदिका का आधार कार्ड, फैमिली आईडी, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाईल नंबर, पिता का नाम, राज्य, जिला, तहसील, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर आदि।
  • इसके बाद आपको अपनी फोटो को अपलोड करना होंगा।
  • इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होंगा।
  • अब सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होंगा।
  • सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अन्तर्गत आवेदन कर पायेंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद सम्बंधित अधिकारी आवेदन फॉर्म की पात्रता और अन्य शर्तों की जाँच करेगा और उसके बाद सहायता राशि कर दी जाएगी।

HP Shagun Yojana Offline कैसे form भरें ?

Offline apply करने के लिए  आवेदक को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र मे जाकर इस हिमाचल प्रदेश शगुन स्कीम का आवेदन पत्र प्राप्त करना होंगा। इसके बाद आवेदन फार्म में पूछी गयी सारी जानकारियों को भरना होंगा और अपने सभी दस्तावेज को इस फार्म के संलग्न करना होंगा। इसके बाद आपको यह फार्म आगंनबाड़़ी केन्द्र में जमा करना होंगा।


Himachal Pradesh   सरकारी योजनायें

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